‘हिजाब इस्लामी परंपरा का हिस्सा नहीं है’, सीएम ने हाईकोर्ट के फैसले पर कहा

स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब पहनने वाली मुस्लिम लड़कियों पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है. आपको बता दें कि कोर्ट ने हिजाब विवाद में याचिका खारिज कर दी है। दरअसल कोर्ट ने कहा कि हिजाब धर्म का हिस्सा नहीं है. न ही इस्लाम में हिजाब पहनना अनिवार्य है। इसलिए छात्र स्कूल यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकते। आपको बता दें कि हिजाब विवाद पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा, ‘हम हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। छात्रों के लिए शिक्षा जरूरी है। सभी को हाईकोर्ट के आदेश का पालन करना चाहिए। शांति बनाए रखें।’

इसी के साथ हिजाब पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा, ‘मैं कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं. मैं सभी से अपील करता हूं कि राज्य और देश को आगे बढ़ना है। हाईकोर्ट के आदेश का पालन कर सभी को शांति बनाए रखनी है। छात्र का काम पढ़ाई करना है। हिंदू-मुस्लिम जातिवाद को दरकिनार कर पढ़ाई। किसी भी तरह का विवाद पैदा न करें। हम यही कहते हैं कि छात्रों को अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए।

आपको बता दें कि यहां पहले सवाल के जवाब में कोर्ट ने कहा, ‘हिजाब इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है। दूसरे सवाल के जवाब में कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि स्कूल को यूनिफॉर्म पहनने के लिए मजबूर करना ठीक है, छात्र विरोध नहीं कर सकते. इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि पिछले साल दिसंबर के अंत में कर्नाटक के स्कूल-कॉलेजों में हिजाब विवाद शुरू हो गया था. इसके बाद हिजाब को लेकर कई राज्यों में प्रदर्शन हुए।

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