सरकारी बंगले पर ‘अनधिकृत’ कब्जा करने के आरोप में भगवंत मान के खिलाफ बेदखली की कार्रवाई शुरू करेगा केंद्र

अमृतसर : लोकसभा सचिवालय ने पंजाब के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के नेता भगवंत मान के खिलाफ सरकारी बंगले पर ‘अनधिकृत’ कब्जा करने के आरोप में बेदखली की कार्रवाई शुरू करने के निर्देश जारी किए हैं. भगवंत मान को दिल्ली में सरकारी आवास मिला था। लेकिन सांसद पद से इस्तीफे के बाद अब यह बंगला वापस ले लिया जाएगा।

रिपोर्ट के मुताबिक, भगवंत मान ने मार्च में ही संगरूर के सांसद पद से इस्तीफा दे दिया था. सचिवालय ने 17वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में कहा कि मान को केंद्र सरकार द्वारा डुप्लेक्स नंबर 33, नॉर्थ एवेन्यू आवंटित किया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि 14 अप्रैल से आवंटन रद्द कर दिया गया है, लेकिन उन्होंने अभी तक बंगला खाली नहीं किया है. लोकसभा सचिवालय ने संपदा अधिकारी से भगवंत मान को बंगले से बेदखल करने की कार्रवाई शुरू करने को कहा. साथ ही इस संबंध में आदेश पारित किया जाए। इस संबंध में पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

दिल्ली में उनकी पोस्टिंग के दौरान केंद्र के कर्मचारियों, सांसदों, न्यायाधीशों और गणमान्य व्यक्तियों को दिल्ली में आवास दिया जाता है। इस दौरान जब उनकी सेवा अवधि समाप्त हो जाती है या उनका कार्यकाल समय से पहले समाप्त हो जाता है, तो उन्हें सरकारी आवास खाली करना पड़ता है। इसके लिए केंद्र सरकार के संपत्ति अधिकारी की ओर से संबंधित व्यक्ति को नोटिस भेजा जाता है. आपको तीन दिनों के भीतर जवाब देना होगा।

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