महाराष्ट्र में जुवेनाइल बोर्ड ने छोड़ा ISIS का आतंकी, दिया चौकाने वाला आदेश

मुंबई: महाराष्ट्र के औरंगाबाद से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. राज्य के किशोर न्याय बोर्ड ने आतंकी संगठन ISIS के एक आतंकी को रिहा करने का फैसला दिया है। इतना ही नहीं बोर्ड ने अपने विवादित फैसले में दोषी ठहराए जाने के बाद भी अपने इलाके के स्कूली बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने की इजाजत दे दी है.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, तीन सदस्यीय किशोर न्याय बोर्ड (JJB) के प्रमुख एक प्रधान मजिस्ट्रेट ने कानून का उल्लंघन करने और एक आतंकी मामले में दोषी पाए गए एक नाबालिग (CCL) को रिहा करने का आदेश दिया है और उसे सेट-ऑफ लाभ प्रदान किया है। . उसे ऑब्जर्वेशन होम में तीन साल (23 जनवरी 2019 से अब तक) की सजा सुनाई गई है। 11 मई को अपने फैसले में जेजेबी ने ‘कानून के साथ संघर्ष में बच्चे (सीसीएल)’ के तहत आतंकवादी गतिविधियों में शामिल अपराधी को रिहा करने का आदेश दिया है। सीसीएल का मतलब है कि उसे एक साल की अवधि के लिए अच्छे व्यवहार के रूप में रिहा कर दिया गया है। उन्हें ठाणे में एक प्रोबेशन ऑफिसर की निगरानी में रखा गया है।

इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि दोषियों को आने वाले छह महीने तक महीने में दो बार वृद्धाश्रम जाकर बुजुर्गों की सेवा और सामाजिक कार्यों में अपना सहयोग देना होगा. इसके तहत आतंकी को अपने इलाके में सातवीं और नौवीं कक्षा के बच्चों को गणित और अंग्रेजी की ट्यूशन देने का भी आदेश दिया गया है.

बोर्ड ने माना आतंकी:-

बता दें कि बोर्ड ने ISIS आतंकी के खिलाफ धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) और 201 (सबूत नष्ट करना), 18 (साजिश), 20 (एक आतंकवादी संगठन का सदस्य होना), 38 और 39 (सदस्यता की सदस्यता) के तहत मामला दर्ज किया है। एक आतंकवादी संगठन) आईपीसी के। और समर्थन से संबंधित अपराध) आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के लिए।

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