ज्ञानवापी मामले की सुनवाई करेंगे जिला जज, सील रहेगा शिवलिंग का इलाका…, सुप्रीम कोर्ट का आदेश

नई दिल्ली: वाराणसी में विवादास्पद ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई. सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले को जिला जज को ट्रांसफर कर दिया है. इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विवादित परिसर में वजू के लिए व्यवस्था की जाएगी. इसके साथ ही शिवलिंग के क्षेत्र को पूरी तरह से सील कर दिया जाएगा।

मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ सिंह ने कहा कि किसी स्थान के धार्मिक चरित्र का पता लगाना प्रतिबंधित नहीं है। दरअसल, मुस्लिम पक्ष के वकील अहमदी ने सवाल किया था कि पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र को बदलने पर स्पष्ट प्रतिबंध है। आयोग का गठन क्यों किया गया था? क्या यह देखना था कि वहां क्या था? इस पर जस्टिस चंद्रचूड़ सिंह ने टिप्पणी की। सर्वे आयोग की रिपोर्ट लीक होने पर शीर्ष अदालत ने नाराजगी जताई है.

शीर्ष अदालत ने कहा कि आयोग की रिपोर्ट लीक नहीं होनी चाहिए और रिपोर्ट न्यायाधीश के समक्ष ही पेश की जानी चाहिए. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि मीडिया में लीक को रोका जाना चाहिए. कोर्ट को रिपोर्ट देनी थी। कोर्ट को इसे खोलना चाहिए था। हमें जमीन पर संतुलन और शांति की भावना बनाए रखने की जरूरत है। एक तरह से हीलिंग टच की जरूरत है। हम देश में संतुलन की भावना को बनाए रखने के लिए एक संयुक्त मिशन पर हैं।

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